<p style="text-align: justify;"><strong>Salman Khan: </strong> सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से 2019 के एक मामले में बड़ी राहत मिली है. इसके तहत सलमान खान को अंधेरी कोर्ट में अब हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी. अंधेरी कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. इसके साथ ही सलमान के खिलाफ दर्ज FIR को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दे दिया है. बता दें कि 2019 में एक पत्रकार ने सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. पत्रकार ने एक्टर पर मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था. इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को क्लीन चिट दे दी है. </p> <p><strong>क्या है मामला?</strong><br />बता दे कि साल 2019 में एक पत्रकार अशोक पांडे ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख पर मारपीट करने और दुर्व्यहार करने का आरोप लगाया था. पत्रकार ने बाद में अंधेरी मैजिस्ट्रेट के पास इस संबंध में शिकायत दाखिल की थी. पूरे मामले को लेकर पत्रकार के वकील ने बाद में कहा था कि घटना 24 अप्रैल 2019 की सुबह हुई थी. अशोक पांडे सलमान खान के साथ एक फोटो ले रहे थे. इसी दौरान एक्टर के बॉडीगार्ड ने पत्रकार से उनका फोन छिन लिया था और मारपीट भी की थी. उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि सलमान खान ने धमकी भी दी थी. पुलिस ने भी उनकी शिकायत नहीं लिखी थी जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <blockquote class="twitter-tweet"> <p dir="ltr" lang="en">Bombay High Court ordered to quash the FIR registered against actor Salman Khan, in the case of assault and misbehaviour with a journalist in 2019. Salman Khan will not have to appear in Andheri court.<br /><br />(File pic) <a href="https://t.co/0yWKpVuYS3">pic.twitter.com/0yWKpVuYS3</a></p> — ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1641317155575861248?ref_src=twsrc%5Etfw">March 30, 2023</a></blockquote> <p style="text-align: justify;"> <script src="https://platform.twitter.com/widgets.js" async="" charset="utf-8"></script> कई धाराओं में सलमान के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला<br />शिकायतकर्ता पत्रकार अशोक पांडेय ने सलमान खान से खिलाफ अंधेरी के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके तहत एक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाने), 392 (लूटपाट) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. अब इसी मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज एक्टर के खिलाफ लगाए गए पत्रकार के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और सलमान खान को क्लीन चिट दे दी है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें- <a href="https://www.abplive.com/entertainment/bollywood/bholaa-movie-release-live-updates-ajay-devgn-tabu-starrer-bholaa-review-box-office-collection-prediction-2370677">अजय देवगन की ‘भोला’ सिनेमाघरों में रिलीज, क्या 'दृश्यम 2' की सफलता का तोड़ पाएगी रिकॉर्ड?</a></strong></p>
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